दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
लेखक के दो शब्द
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। लागू होने के बाद से अब तक इस कानून में बहुत से संशोधन हो चुके हैं। प्रत्येक संशोधन का अपना अलग महत्व होता है। अभी हाल के नवीनतम संशोधन से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में संशोधन किया गया है। धारा 197 की संशोधन के बाद से अब लोक सेवकों पर अभियोजन की मंजूरी के बारे में लोकपाल और लोकायुक्त को भी शामिल किया गया है। अर्थात लोक सेवकों पर कार्रवाई के लिए पहले सरकार से अभियोजन स्वीकृति आवश्यक होती थी, किंतु अब लोकायुक्त और लोकपाल भी अभियोजन की स्वीकृति दे सकते हैं। नवीनतम संशोधनों के तहत किसी लोकसेवक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166क (लोक सेवक जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है), धारा 166ख (पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड), धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 354क (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड), धारा 354ख (विवस्त्र करने के आशय स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 354ग (दृश्यरतिकता), धारा 354घ (पीछा करना), धारा 370 (व्यक्ति का दुर्व्यापार), धारा 375 (बलात्संग), धारा 376 (बलात्संग के लिए दंड), धारा 376क (पीडिता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड), धारा 376ग (प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथून) धारा 376घ (सामूहिक बलात्संग), धारा 509 (शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है)। इन धाराओं के तहत किसी लोकसेवक पर आरोप लगे हैं तो उसके लिए अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात एक साधारण व्यक्ति पर जिस तरह न्यायालय में कार्रवाई होती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की उक्त धाराओं में आरोपित लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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दिनांक : 30 जनवरी 2021
स्थान : जयपुर
लेखक कजोड़ मल मीना B.A., B.J.M.C., LL.B. एडवोकेट ऑफिस : 303, भव्य टावर, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान। पिन कोड नंबर - 302016 भारत